DHFL case – Yes Bank founder Rana Kapoor wife, daughters not bailed , Mumbai News in Hindi

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DHFL case - Yes Bank founder Rana Kapoor wife, daughters not bailed - Mumbai News in Hindi




मुंबई । बॉम्बे उच्च न्यायालय ने
दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड (डीएचएफएल) से संबंधित वित्तीय
अनियमितताओं के मामले में मंगलवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की
पत्नी बिंदु और उनकी बेटियों रोशनी कपूर और राधा कपूर-खन्ना और बैंक के
पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी राजीव आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने अपने विस्तृत आदेश में उनकी जमानत याचिकाओं को
खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया
गया है, जिसके कारण ‘राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा
है’ और बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दिया है।
अदालत ने आगे कहा कि
इस तरह के ‘जघन्य’ अपराध ‘काफी मात्रा में होना’ प्रतीत होते हैं, जिससे
‘राष्ट्र के समग्र विकास में बाधा आती है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को
भारी नुकसान होता है’।

इसके अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस आधार
पर जमानत याचिका का विरोध किया था कि आरोपी प्रभावशाली और संपन्न व्यक्ति
हैं, यदि उन्हें (आरोपी) जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो वे गवाह कर्मचारी
हैं को प्रभावित कर सकते हैं और सबूत के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं
ने एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया, जिसने याचिका
को खारिज कर दिया और आरोपी 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहे, जिसके
बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी।

वरिष्ठ
अधिवक्ता महेश जेठमलानी, अमित देसी और आबाद पोंडा ने आवेदकों का
प्रतिनिधित्व किया, जबकि सीबीआई का प्रतिनिधित्व उसके वकील हितेन एस.
वेनेगांवकर ने किया।

सीबीआई ने तर्क दिया है कि अप्रैल-जून 2018 के
बीच, यस बैंक ने डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का
निवेश किया था और बदले में, बाद में एक कंपनी को ऋण के रूप में कपूर को 900
करोड़ रुपये की कथित रिश्वत का भुगतान किया। डीओआईटी अर्बन वेंचर्स
लिमिटेड, उनकी पत्नी और उनकी बेटियों के स्वामित्व और नियंत्रण में है।

कपूर को मार्च 2020 में सीबीआई और बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी गिरफ्तार किया था और पिछले 18 महीनों से हिरासत में हैं।

–आईएएनएस

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